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सुप्रीम कोर्ट ने कहा - नियोजित भी वही काम करते हैं जो नियमित शिक्षक, तो वेतन असमान क्यों ?

पटना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान कहता है कि काम की समानता की स्थिति में वेतन असमान नहीं होना चाहिए। नियोजित भी वहीं काम करते हैं, जो नियमित शिक्षक कर रहे हैं, तो फिर इन्हें असमान वेतन क्यों?

नियोजित शिक्षक करें थोड़ा और इंतजार, SC में तीन अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई

पटना [राज्य ब्यूरो]। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले के फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस मामले में अब तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस होगी।जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद यानि दो बजे से अंतिम सुनवाई होगी।

जहां इंटर की पढ़ाई नहीं वहां से हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक

भागलपुर (जेएनएन)। जिले के जिन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इंटर की पढ़ाई नहीं हो रही है वहां से अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। हटाए गए शिक्षकों को उन विद्यालयों में लगाया जाएगा जहां इंटर की पढ़ाई में शिक्षकों की कमी हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - नियोजित भी वही काम करते हैं जो नियमित शिक्षक, तो वेतन असमान क्यों ?

पटना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान कहता है कि काम की समानता की स्थिति में वेतन असमान नहीं होना चाहिए। नियोजित भी वहीं काम करते हैं, जो नियमित शिक्षक कर रहे हैं, तो फिर इन्हें असमान वेतन क्यों?

नियोजित शिक्षक करें थोड़ा और इंतजार, SC में तीन अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई

पटना [राज्य ब्यूरो]। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले के फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस मामले में अब तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस होगी।जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद यानि दो बजे से अंतिम सुनवाई होगी।

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