भागलपुर|फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में फंसे गोराडीह के नदियामा के
पंचायत सेवक राजेंद्र मंडल की अग्रिम जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर
दी। कोर्ट ने केस डायरी देखने के बाद उसके अपराध को गंभीर बताया। मंडल के
खिलाफ 14 जून 2018 को गोराडीह के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने गाेराडीह थाने
में
एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे पहले लोदीपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में
शनिवार को ही एडीजे-5 कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के पत्रांक 1194 दिनांक 13 दिसंबर 2017 के आलोक
में एफआईआर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि नदियामा में स्वीकृत पद
को ताक पर रख कर 12 शिक्षकों का फर्जी नियोजन किया गया। इस्माइलपुर के
मालपुर गांव निवासी राजेंद्र मंडल पर नियमों के विरुद्ध अवैध तरीके से
पंचायत शिक्षकों का नियोजन करने के आरोप में एफआईआर का आदेश दिया गया था।