पटना|शिक्षा विभाग ने राज्य के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में
शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्वीकृत बल के अनुरूप कार्यरत बल के
अनुसार वेतन मद के लिए आवश्यक राशि के लिए मांग पत्र उपलब्ध कराने का
निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरपीएस रंजन ने सभी डीईओ व डीपीओ
(स्थापना) को पत्र भेजकर 15 अप्रैल तक यह जानकारी देने को कहा। पत्र में
कहा गया है वित्तीय वर्ष 2018-19 के तहत माध्यमिक या उच्च माध्यमिक नियोजित
शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के स्वीकृत बल के अनुरूप कार्यरत बल के
अनुसार मांग पत्र 21 जून, 2017 के निर्धारित वेतन के अनुरूप भेजना है।
पिछले वित्तीय वर्षों में वेतनमद में दिए गए अनुदान से संबंधित उपयोगिता
प्रमाणपत्र भी महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
अाधार कार्ड के रहते छात्रों को परिचय पत्र की जरूरत नहीं
पटना|शिक्षाविभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने साफ कर दिया है कि
प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड एक सर्वमान्य एवं
ठोस परिचय पत्र है। ऐसे में इन बच्चों के लिए कोई अन्य परिचय पत्र बनाने की
आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय विधि नागरिक शिक्षा कार्यक्रम बनाम राज्य
सरकार के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से इस मामले में दो माह में
निर्णय लेने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि एक छात्र के परिचय पत्र के लिए
30 रुपए देना शिक्षा का अधिकार कानून के विरुद्ध होगा।