भागलपुर (जेएनएन)। जिले में 31 मार्च 2015 के बाद
अनुकंपा पर नियुक्त हुए 41 पंचायत, प्रखंड एवं नगर शिक्षकों में खुशियां
व्याप्त है। बता दें कि उक्त पद पर अप्रशिक्षित आश्रितों के नियोजन को
सरकार ने रद कर हटा देने का आदेश जारी कर दिया था। जिसे न्यायालय के आदेश
पर स्थगित रखने का आदेश निदेशक प्राथमिक शिक्षा स्तर से दी गई है।
उक्त पत्र जारी होने के पूर्व जिला शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों का वेतन बीते ढाई माह से बंद कर दिया था और संबंधित नियोजन इकाई को इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दे रखा था।
इस कार्रवाई के विरोध में पीडि़त शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ले रखी थी। जिसमें उच्च न्यायालय ने सात मई को एक आदेश पारित कर उसे तत्काल स्थगित रखने का निर्देश विभाग को दिया था। न्यायादेश के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा अरविंद कुमार वर्मा ने ऐसे शिक्षकों को अगले आदेश तक सेवा में बनाए रखने का निर्देश जारी किया है।
न्यायालय के उक्त आदेश एवं सरकार के त्वरित कार्यवाही पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई के प्रधान सचिव राणा कुमार झा ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
उक्त पत्र जारी होने के पूर्व जिला शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों का वेतन बीते ढाई माह से बंद कर दिया था और संबंधित नियोजन इकाई को इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दे रखा था।
इस कार्रवाई के विरोध में पीडि़त शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ले रखी थी। जिसमें उच्च न्यायालय ने सात मई को एक आदेश पारित कर उसे तत्काल स्थगित रखने का निर्देश विभाग को दिया था। न्यायादेश के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा अरविंद कुमार वर्मा ने ऐसे शिक्षकों को अगले आदेश तक सेवा में बनाए रखने का निर्देश जारी किया है।
न्यायालय के उक्त आदेश एवं सरकार के त्वरित कार्यवाही पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई के प्रधान सचिव राणा कुमार झा ने प्रसन्नता व्यक्त की है।