सिवान। शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना ने जिले के तमाम प्रतिनियोजन को
रद कर दिया है। डीपीओ नसीम अहमद द्वारा जारी पत्र में विभाग के प्रधान सचिव
के हवाले से सभी पदाधिकारियों को एक निर्देश जारी किया गया है।
डीपीओ द्वारा जारी ज्ञापांक 2398 दिनांक 25 अगस्त 2018 में कहा गया है
कि प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत यह पाया गया है कि
अनावश्यक प्रतिनियोजन विभिन्न कार्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य के लिए
किया गया है। यह प्रतिनियोजन प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के आदेशों के विपरीत
है। डीपीओ ने अपने पत्र में कहा है कि प्रधान सचिव द्वारा स्पष्ट निर्देश
है कि निर्वाचन, जनगणना, आपदा, बंद विद्यालय और एक शिक्षकीय विद्यालय को
छोड़कर शिक्षकों का अन्यत्र किया गया प्रतिनियोजन अवैध होगा। प्रधान सचिव के
आदेश में यह भी कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की
प्रतिनियुक्ति करने वाले पदाधिकारियों के वेतन शिक्षकों के किए गए भुगतान
की वसूली की जाएगी। इसलिए अविलंब इस दिशा में तमाम अवैध प्रतिनियोजन को
अपने स्तर से रद्द करने की अपेक्षा की जाती है। सितम्बर में भी पुन: इसकी
समीक्षा होगी। अगर उस समय भी प्रतिनियोजन समाप्त नहीं होगा तो प्रधान सचिव
के निर्देशानुसार संबंधित पदाधिकारी से राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया शुरू
की जाएगी।