जागरण संवाददाता, हाजीपुर : शिक्षक नियोजन से जुड़े एक मामले में जिला
अपीलीय प्राधिकार ने आवेदिका सीमा देवी को नियोजन पत्र नहीं देने के मामले
में अवमानना वाद की सुनवाई के दौरान सहदेई बुजुर्ग के बीडीओ व बीईओ पर
50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
साथ ही वेतन से राशि कटौती कर कोषागार में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही अनुशासनात्मक करवाई के लिए प्रपत्र क का विवरण विभाग को संसूचित करने का आदेश दिया।
मिली जानकारी के अनुसार जिला अपीलीय प्राधिकार वैशाली द्वारा अवमानना वाद संख्या एसबी 44/2016 में आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आवेदिका सीमा देवी को नियोजन पत्र देने का आदेश पारित किया गया था। आदेश नहीं मानने पर बीडीओ व बीईओ के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया। आवेदिका सीमा देवी के वकील वसंत विकास ने कोर्ट को बताया कि कारण पृच्छा में हमेशा यह बताया गया कि आवेदिका सीमा देवी को जल्द से जल्द नियोजन पत्र सौंप दिया जाएगा। जिला अपीलीय प्राधिकार वाद संख्या एचसी 17/2012, 17 जून 2015 को पक्षकारों को सुनने एवं उपस्थित कराए गए कागजातों के आधार पर नियोजन का आदेश पारित किया था। पुन: 17 जूम 2015 को प्राधिकार के आदेश के अनुपालन में जानबूझ कर विलंब किए जाने एवं आदेश का पालन नहीं करने पर प्राधिकार ने दंडादेश पारित किया था।
साथ ही वेतन से राशि कटौती कर कोषागार में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही अनुशासनात्मक करवाई के लिए प्रपत्र क का विवरण विभाग को संसूचित करने का आदेश दिया।
मिली जानकारी के अनुसार जिला अपीलीय प्राधिकार वैशाली द्वारा अवमानना वाद संख्या एसबी 44/2016 में आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आवेदिका सीमा देवी को नियोजन पत्र देने का आदेश पारित किया गया था। आदेश नहीं मानने पर बीडीओ व बीईओ के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया। आवेदिका सीमा देवी के वकील वसंत विकास ने कोर्ट को बताया कि कारण पृच्छा में हमेशा यह बताया गया कि आवेदिका सीमा देवी को जल्द से जल्द नियोजन पत्र सौंप दिया जाएगा। जिला अपीलीय प्राधिकार वाद संख्या एचसी 17/2012, 17 जून 2015 को पक्षकारों को सुनने एवं उपस्थित कराए गए कागजातों के आधार पर नियोजन का आदेश पारित किया था। पुन: 17 जूम 2015 को प्राधिकार के आदेश के अनुपालन में जानबूझ कर विलंब किए जाने एवं आदेश का पालन नहीं करने पर प्राधिकार ने दंडादेश पारित किया था।