गया : हाइकोर्ट ने 2006 से अब तक अवैध रूप से नियोजित शिक्षकों को क्षमादान देते हुए स्वेच्छा से इस्तीफा देने का आदेश दिया है. कोर्ट की इस पहल के आलोक में जिले में अब तक 43 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है. इनमें 38 प्रारंभिक (प्राथमिक व मिडिल) व पांच माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं. कहा गया है कि इन शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी. यह जानकारी नोडल पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) डॉ प्रियनंदन प्रसाद ने दी.
दूसरी तरफ एक सूचना यह भी है कि जिले में अब भी फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं. गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने दायर याचिका संख्या-15459/2014 की सुनवाई करते हुए गत 22 जून को आदेश जारी शिक्षकों के स्वेच्छा से इस्तीफा देने की अंतिम तिथि नौ जुलाई रखी थी, जिसे बाद में बढ़ा कर 29 जुलाई कर दिया गया था.
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