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समान काम पर समान वेतन पाने के लिए शिक्षकों को करना होगा इंतजार, सरकार SC में करेगी अपील

पटनाः नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी। 31 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्थायी शिक्षकों के समान नियोजित शिक्षकों के वेतन पाने की मांग को सही ठहराया था।


शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट के उक्त आदेश की प्रति उन्हें प्राप्त हो गई है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पटना हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद नियमानुसार उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।

पटना उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के बाद प्रदेश के करीब 4 लाख ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि राज्य के सरकारी स्कूलों के अन्य स्थायी शिक्षकों की तुलना में कम मानदेह पा रहे हैं, इसे उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा था। 

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