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RTE Act वाले नियोजित शिक्षक ही संवैधानिक रूप से सहायक शिक्षक के पद और वेतनमान के हकदार

जागिये साथियों जागिये।
अब बहुत बर्दाश्त कर लिया अपमान।
साथियो ये हमेशा याद रखें कि हम सब शिक्षामित्र से समायोजित करके नियोजित शिक्षक नही बनाये गए हैं बल्कि हमसब ने RTE 2009 के प्रावधान के अनुसार NCTE की शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षक का गरिमामयी पद अपनी काबिलियत और योग्यता से हासिल किया है

अब कल सुबह से हमारी पहली अपनी लड़ाई हमसब मिलकर शुरू करेंगे हमारे सभी टेट -एसटेट साथियों । कल से हम सभी साथी एक- एक चिट्ठी बिहार सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को इस आशय का प्रेषित करेंगे कि हम प्रतियोगिता पात्रता परीक्षा TET-STET से आये हैं इसलिए सिर्फ हम RTE Act वाले नियोजित शिक्षक ही संवैधानिक रूप से सहायक शिक्षक के पद और वेतनमान के हकदार हैं। अतः बिहार सरकार हमे सबसे पहले पूर्ण वेतनमान दे और RTE की कद्र करते हुए हमें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित करे।

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