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खुद से इस्तीफा देने के लिए HC ने शिक्षकों को 2 हफ्ते का और समय दिया : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पटना बिहार फर्जी शिक्षक बहाली हाई कोर्ट ने  ने फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों को  खुद से इस्तीफा देने के लिए  2 सप्ताह की  मोहलत दी है.  वहींकोर्ट की नाराजगी झेल रही राज्य सरकार और विजिलेंस विभाग ने  अब तक कार्रवाईयों का कोर्ट में ब्योरा प्रस्तुत किया. हाईकोर्ट ने दो हफ्ते बाद फिर से सुनवाई का निर्देश दिया है.
आज हुई सुनवाई में अदालत ने जांच कर रही विजिलेंस विभाग को कड़ी फटकार लगायी।
कल भी कोर्ट ने जांच में ढिलाई के लिए विजिलेंस को बेशर्म और बेकार कहा जाता था. आज कोर्ट ने  शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और निगरानी विभाग के एडीजी तलब  भी किया  था.
दरअसल  फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले शिक्षकों का मामले की जांच के लिए  18 मई, 2015 को कोर्ट ने पूरे मामले को जांच विजिलेंस को  सौंपी थी.
जिसमें 3 लाख अध्यापकों को दस्तावेजों को चेक करना था. लेकिन विजिेलेंस का कहना था कि 1 महीने में ये काम पूरा नहीं किया जा सकता है. जबकि इस काम में विभाग ने अपने सभी अधिकारियों लगा दिया है.
सोमवार को मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एलएन नरसिंम्हा रेड्डी और जस्टिस अंजना मिश्रा ने कहा कि विजिलेंस ठीक से काम नहीं कर रही है और अध्यापकों के साथ मिलकर धूर्तता कर रही है. कोर्ट ने कहा कि लगता है कि विजिलेंस के अंदर भी एक विजिलेंस होनी चाहिए.
वहीं एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट मे जानकारी दी है कि 1400 प्राइमरी अध्यापकों ने खुद से इस्तीफा दे दिया है.
इससे पहले पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे शिक्षक जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं वो या तो इस्तीफा दे दें नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.




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