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नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति व ट्रांसफर की सुविधा भी, बन रही नियमावली

पटना.राज्य सरकार सूबे के करीब 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने की तैयारी कर रही है। वेतनमान तय करने के बाद उनकी सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए कमेटी बन गई है। जून तक बनेगी नियमावली...

नई नियमावली लागू होने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति के अलावा कई प्रकार के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। इसमें मातृत्व अवकाश लाभ में बढ़ोतरी, स्थानांतरण जैसी प्रमुख सुविधाएं भी हैं। शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने के लिए नई नियमावली में शर्तें तय करेगा। इसके तहत शिक्षकों की योग्यता व अनुभव के आधार पर प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर विभागीय सेवा शर्त निर्धारण कमेटी पहले की सेवा शर्त नियमावली व अन्य राज्यों के शिक्षकों के लिए तय सेवा शर्त नियमावली का अध्ययन करेगी। नियमावली बनाने के लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। विभागीय स्तर पर गठित कमेटी नियोजित शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत कर सकती है। उनकी मांगों को भी नियमावली में शामिल कराने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है।
पति-पत्नी की एक प्रखंड में तैनाती पर हो रहा विचार
नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा भी मिल सकती है। इसमें शिक्षक पति-पत्नी को एक ही प्रखंड में ट्रांसफर मिल जाएगा। नियोजन के क्रम में अभ्यर्थियों ने जहां भी मौका मिला, आवेदन किया। गृह जिले से बाहर आवेदन कर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक बेहतर मौका होगा।
तीन माह में बन जाएगी नियमावली : मंत्री
शिक्षा मंत्री डाॅ. अशोक कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नियमावली जून तक तैयार हो जाएगी। उधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी सूबे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए, पंचायत स्तर पर नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकती है। जून में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। वेतन मामले पर शिक्षा मंत्री पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अब हर माह नियोजित शिक्षकों को वेतन देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
पहले मिलता था मानदेय अब मिल रहा वेतनमान
पंचायत से नगर शिक्षक तक को पहले मानदेय मिलता था। प्राथमिक स्तर पर पांच हजार, माध्यमिक स्तर पर छह हजार और उच्च माध्यमिक स्तर पर सात हजार रुपए का मानदेय दिया जाता था। बाद में इसमें वृद्धि की गई। पिछले जुलाई से सभी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जा रहा है। इन्हें पेंशन देने का भी फैसला लिया गया है।
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