अररिया। निर्धारित समय पर नियोजन नहीं करने वाले नियोजन इकाई को द्वितीय
शिक्षक नियोजन के रिक्त पदों पर नियोजन करने से ब्रेक लगा दिया गया है।
चूंकि वर्ष 2008 के द्वितीय शिक्षक नियोजन के रिक्त पदों को तृतीय शिक्षक
नियोजन में समायोजन कर लिया गया था। केवल विवादित मामले में अपीलीय
पदाधिकार के आदेश एवं विभागीय विशेष आदेश पर ही नियोजन किया जाएगा।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी फैयाजुर्रहमान ने सभी प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी दी है। डीईओ ने कहा कि विभागीय आदेशानुसार द्वितीय चरण की शिक्षक नियोजन निर्धारित अवधि में संपन्न की जानी थी। इसके लिए नियोजन के लिए अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2010 थी, लेकिन अधिकांश नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित समय पर नियोजन नहीं किया जा सका था। ऐसे नियोजन इकाई के रिक्त पदों को तृतीय शिक्षक नियोजन 2012 में समाहित कर लिया गया था। केवल विवादित मामले में विभागीय विशेष आदेश और अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में नियोजन किया जाएगा। उन्होंने नियोजन इकाई को द्वितीय चरण के तृतीय चरण शिक्षक नियोजन 2012 को तैयार रखने को कहा है।
- किन प्रखंडों में नहीं हुआ था नियोजन
विभागीय निर्देशानुसार फारबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज, भरगाम प्रखंडों में निर्धारित समय के अनुसार द्वितीय चरण के शिक्षक नियोजन की कार्यवाही पूरी नहीं की गई थी। जबकि शेष प्रखंडों में आंशिक रूप से नियोजन की प्रक्रिया पूरी की गई थी।
-न्यायालय का निर्देश
नरपतगंज प्रखंड के आवेदक द्वारा दायर निशांत एवं अन्य द्वारा दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई करते हुए निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया था। वहीं माननीय पीठासीन पदाधिकारी जिला अपीलीय पदाधिकार जय शंकर प्रसाद यादव ने अपील कर्ता का याचिका यह कहकर खारिज कर दिये कि जिस रिक्ति के विरूद्व अपीलकर्ता नियोजन के लिए अपील किए हैं उस रिक्ति को तृतीय चरण शिक्षक नियोजन 2012 को समाहित कर लिया गया है। चतुर्थ शिक्षक नियोजन 2015 प्रक्रियाधीन है। वहीं अन्य प्रखंडों के मामले में अलग अलग पीठासीन पदाधिकारियों ने द्वितीय चरण संबंधित शिक्षक नियोजन के मामले में अलग अलग आदेश पारित किए थे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी फैयाजुर्रहमान ने सभी प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी दी है। डीईओ ने कहा कि विभागीय आदेशानुसार द्वितीय चरण की शिक्षक नियोजन निर्धारित अवधि में संपन्न की जानी थी। इसके लिए नियोजन के लिए अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2010 थी, लेकिन अधिकांश नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित समय पर नियोजन नहीं किया जा सका था। ऐसे नियोजन इकाई के रिक्त पदों को तृतीय शिक्षक नियोजन 2012 में समाहित कर लिया गया था। केवल विवादित मामले में विभागीय विशेष आदेश और अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में नियोजन किया जाएगा। उन्होंने नियोजन इकाई को द्वितीय चरण के तृतीय चरण शिक्षक नियोजन 2012 को तैयार रखने को कहा है।
- किन प्रखंडों में नहीं हुआ था नियोजन
विभागीय निर्देशानुसार फारबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज, भरगाम प्रखंडों में निर्धारित समय के अनुसार द्वितीय चरण के शिक्षक नियोजन की कार्यवाही पूरी नहीं की गई थी। जबकि शेष प्रखंडों में आंशिक रूप से नियोजन की प्रक्रिया पूरी की गई थी।
-न्यायालय का निर्देश
नरपतगंज प्रखंड के आवेदक द्वारा दायर निशांत एवं अन्य द्वारा दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई करते हुए निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया था। वहीं माननीय पीठासीन पदाधिकारी जिला अपीलीय पदाधिकार जय शंकर प्रसाद यादव ने अपील कर्ता का याचिका यह कहकर खारिज कर दिये कि जिस रिक्ति के विरूद्व अपीलकर्ता नियोजन के लिए अपील किए हैं उस रिक्ति को तृतीय चरण शिक्षक नियोजन 2012 को समाहित कर लिया गया है। चतुर्थ शिक्षक नियोजन 2015 प्रक्रियाधीन है। वहीं अन्य प्रखंडों के मामले में अलग अलग पीठासीन पदाधिकारियों ने द्वितीय चरण संबंधित शिक्षक नियोजन के मामले में अलग अलग आदेश पारित किए थे।
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