शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 (एसटीईटी) को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा
लेने के बिहार बोर्ड के आदेश को एक बार फिर पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई
है। पंकज कुमार सिंह व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर न्यायमूर्ति अनिल
कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल बोर्ड को ओएमआर शीट
को नष्ट नहीं करने का आदेश दिया।
साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई को तय की है। वहीं, बोर्ड के वकील ने कोर्ट को बताया कि तीन माह बाद बोर्ड इस परीक्षा को फिर से लेने के बारे में कार्रवाई कर रहा है। अर्जी की प्रति उन्हें नहीं मिली है, इसलिए इस केस के बारे में कुछ भी कहना उनके लिए संभव नहीं है। कोर्ट ने एक-दूसरे को अर्जी का आदान-प्रदान की प्रक्रिया दो दिनों के भीतर पूरी कर लेने का निर्देश दिया।आवेदकों के वकील का कहना था कि परीक्षा रद्द करने के लिए दायर अर्जी पर बगैर गुण-दोष की सुनवाई की अर्जी निष्पादित ही गई। अर्जी लम्बित रहने के दौरान ही बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया, जिस कारण कोर्ट ने अर्जी पर गुण दोष की सुनवाई किए बगैर इसे समाप्त कर दिया था।
साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई को तय की है। वहीं, बोर्ड के वकील ने कोर्ट को बताया कि तीन माह बाद बोर्ड इस परीक्षा को फिर से लेने के बारे में कार्रवाई कर रहा है। अर्जी की प्रति उन्हें नहीं मिली है, इसलिए इस केस के बारे में कुछ भी कहना उनके लिए संभव नहीं है। कोर्ट ने एक-दूसरे को अर्जी का आदान-प्रदान की प्रक्रिया दो दिनों के भीतर पूरी कर लेने का निर्देश दिया।आवेदकों के वकील का कहना था कि परीक्षा रद्द करने के लिए दायर अर्जी पर बगैर गुण-दोष की सुनवाई की अर्जी निष्पादित ही गई। अर्जी लम्बित रहने के दौरान ही बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया, जिस कारण कोर्ट ने अर्जी पर गुण दोष की सुनवाई किए बगैर इसे समाप्त कर दिया था।