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माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल अवधि के समायोजन को ले निदेशक ने जारी किए आदेश

जागरण संवाददाता, सुपौल: विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दिनों हड़ताल पर गए नियोजित शिक्षक समेत पुस्तकालय अध्यक्ष को विभागीय कार्यवाही प्राथमिकी से मुक्त करने के बाद अब विभाग ने हड़ताल अवधि के समायोजन को लेकर निर्देश जारी किया है।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक शिक्षा गिरिवर दयाल सिंह ने कार्यालय आदेश जारी कर नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अवधि के समायोजन को कहा है। जारी आदेश में कहा गया है कि हड़ताल की अवधि 29 दिनों से कम जिन शिक्षकों के मामले में होंगे उनके संदर्भ में रविवार अवकाश का समायोजन समानुपातिक रूप से कम किया जाएगा। आदेश में आगे कहा गया है कि हड़ताल अवधि के पूर्ण सामंजन हो जाने के उपरांत ही इस अवधि का वेतन एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। अवकाश तालिका में पूर्व से घोषित नौ दिनों के अवकाश को विद्यालय खोलते हुए हड़ताल अवधि को समायोजित किया जाना है। साथ ही माध्यमिक विद्यालय में तीन दिनों के निरीक्षण अवकाश को भी हड़ताल अवधि के लिए समायोजित किया जाएगा। शेष सात दिनों के हड़ताल अवधि का समायोजन रविवार के अवकाश को विद्यालयों के संचालन करते हुए करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि एक जून 2020 से अनलॉक एक प्रभावी है इस प्रकार एक जून से 10 जून तक ग्रीष्मावकाश है 10 दिन तक शिक्षकों द्वारा कार्य करने के एवज में इसे हड़ताल की 29 दिन की अवधि के अंतर्गत समायोजित किया जाना है। शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो अवकाश तालिका का निर्धारण किया गया है उसके मुताबिक 18 मई से 10 जून 2020 की अवधि में ग्रीष्मावकाश घोषित है। 25 मार्च 2020 से प्रभावी लॉकडाउन जिसमें विद्यालय बंद है के लिए भी हड़ताल में सम्मिलित शिक्षकों को अन्य कर्मियों की भांति लॉकडाउन में वेतन का भुगतान का निर्णय लिया गया है।  

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