पटना [राज्य ब्यूरो]।
बिहार में शिक्षक के रूप में काम कर रहे व्यक्ति की कार्य के दौरान मृत्यु
होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिल सकेगी। सरकार ने
सभी जिलों के शिक्षा एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों को एक पत्र जारी कर इस
संबंध में निर्देश दिया है।
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) एम रामचंद्रुडु ने विभिन्न जिलों से मांगे जा रहे मार्गदर्शन के बाद इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। पत्र में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा दिए गए निर्देश का हवाला देकर कहा गया है कि परिषद ने 31 मार्च 2015 के बाद शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके अप्रशिक्षित आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर रोक लगा दी है।
ऐसी स्थिति में संबंधित आधार बनाकर अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नौकरी देना जायज नहीं है। यदि स्पष्ट आदेश रहने के बाद भी कोई अधिकारी ऐसा कर रहा है तो संबंधित अधिकारी को सरकार दोषी मानेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी साथ ही संबंधित नियुक्ति को रद भी किया जाएगा।