नियोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को दिए गए व्यक्तिगत वेतन एवं विशेष वेतन को समाप्त कर वेतन निर्धारण के लिए मूल सेवा पुस्तिका एवं संशोधन निर्धारण प्रपत्र तथा उनके द्वारा ली गई राशि की गणना कर एक सप्ताह के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने संबंधी विभागीय आदेश को तुगलकी फरमान बताया गया। बैठक में जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के उपसचिव के ज्ञापांक 2153, दिनांक 05 सितंबर 17 के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के पत्रांक 621, दिनांक 04 अप्रैल 18 द्वारा इस संबंध में जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उक्त पत्र में कहा गया है कि 01 जुलाई 15 के बाद प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को व्यक्तिक वेतन एवं विशेष वेतन देय नहीं है। इसके तहत विशेष वेतन में कटौती किए जाने पर 01 जुलाई 15 के बाद नियोजित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन सेवा अवधि के दो वर्ष के बाद ग्रेड-पे मिलने तक एक समान हो जाएगा जो किसी भी परिस्थिति में तर्कसंगत नहीं है। जबकि विभागीय संकल्प संख्या 1530, दिनांक 11 अगस्त 15 की कंडिका 2.7 के अनुसार विशेष वेतन इस उद्देश्य से देने का प्रावधान किया गया है, ताकि प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के वेतन में पूर्व की भांति अंतर बना रहे। उक्त कंडिका में नियुक्ति तिथि का उल्लेख नहीं है। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को आवेदन भेजकर नियोजित शिक्षकों का सही तरीके से वेतन निर्धारण करने की मांग की है। बैठक में मुदस्सर नजर, नीतीश कुमार, सत्येन्द्र कुमार शर्मा, सुब्रतो कुमार, पूनम कुमारी, प्रियंका कुमारी, प्रीति कुमारी, नूतन कुमारी, अजीत कुमार, शशि कुमार, ओंकार कुमार, अजीत कुमार, सुनील कुमार तिवारी, पंकज कुमार आदि शिक्षक मौजूद थे।
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नियोजित शिक्षकों का सही ढंग से हो वेतन का निर्धारण
नियोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को दिए गए व्यक्तिगत वेतन एवं विशेष वेतन को समाप्त कर वेतन निर्धारण के लिए मूल सेवा पुस्तिका एवं संशोधन निर्धारण प्रपत्र तथा उनके द्वारा ली गई राशि की गणना कर एक सप्ताह के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने संबंधी विभागीय आदेश को तुगलकी फरमान बताया गया। बैठक में जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के उपसचिव के ज्ञापांक 2153, दिनांक 05 सितंबर 17 के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के पत्रांक 621, दिनांक 04 अप्रैल 18 द्वारा इस संबंध में जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उक्त पत्र में कहा गया है कि 01 जुलाई 15 के बाद प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को व्यक्तिक वेतन एवं विशेष वेतन देय नहीं है। इसके तहत विशेष वेतन में कटौती किए जाने पर 01 जुलाई 15 के बाद नियोजित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन सेवा अवधि के दो वर्ष के बाद ग्रेड-पे मिलने तक एक समान हो जाएगा जो किसी भी परिस्थिति में तर्कसंगत नहीं है। जबकि विभागीय संकल्प संख्या 1530, दिनांक 11 अगस्त 15 की कंडिका 2.7 के अनुसार विशेष वेतन इस उद्देश्य से देने का प्रावधान किया गया है, ताकि प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के वेतन में पूर्व की भांति अंतर बना रहे। उक्त कंडिका में नियुक्ति तिथि का उल्लेख नहीं है। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को आवेदन भेजकर नियोजित शिक्षकों का सही तरीके से वेतन निर्धारण करने की मांग की है। बैठक में मुदस्सर नजर, नीतीश कुमार, सत्येन्द्र कुमार शर्मा, सुब्रतो कुमार, पूनम कुमारी, प्रियंका कुमारी, प्रीति कुमारी, नूतन कुमारी, अजीत कुमार, शशि कुमार, ओंकार कुमार, अजीत कुमार, सुनील कुमार तिवारी, पंकज कुमार आदि शिक्षक मौजूद थे।
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