अररिया। जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरकी पंचायत के शिक्षक गुफरान
साबिर के नियोजन को समाप्त करते हुए डीपीओ जनार्दन प्रसाद विश्वास ने
पंचायत सचिव को अविलंब एफआईआर का आदेश दिया है।
डीपीओ ने लिखा है कि एक सप्ताह के अंदर शिक्षक गुफरान साबिर पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो पंचायत सचिव की भी इस मामले में संलिप्तता मानते हुए उनपर भी प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।
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क्यों हुआ शिक्षक का नियोजन समाप्त
डीपीओ ने लिखा है कि अलग अलग शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर अलग अलग जन्मतिथि ( मैट्रिक 15/08/79) तथा मौलवी में 05/07/78 के आधार पर पहले न्याय सचिव फिर शिक्षक के पद पर कार्य कर सरकारी राशि का लाभ लेने के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता अरशद जमील ने डीएम से शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच कराई गई। जांच में मामला सच पाया गया। इतना ही नही आरोपी शिक्षक ने अपने स्पष्टीकरण में भी अपनी दो जन्मतिथि होने की बात स्वीकार किया। जांच प्रतिवेदन डीएम को समर्पित किया गया। डीएम के हवाले पुन: वरीय उपसमाहर्ता ने कार्रवाई का निर्देश डीईओ को दिया। शिक्षक गुफरान फिलहाल प्राथमिक विद्यालय गोगरा उत्तर टोला पंचायत गैरकी में मौलवी की डिग्री के आधार पर कार्यरत हैँ। जबकि इससे पहले वे मैट्रिक की जन्मतिथि के आधार पर न्याय सचिव थे। जो अवैध है। डीपीओ ने आदेश देते हुए पंचायत सचिव को लिखा है कि पत्र मिलने के एक सप्ताह के अंदर उक्त शिक्षक पर जन्म तिथि व तथ्य को छिपाकर धोखाधड़ी और सरकारी लाभ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी शिक्षक से राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जाय। डीईओ ने इसकी सूचना डीएम, डीपीआरओ, बीडीओ तथा बीईओ को भी दे दिया है।
डीपीओ ने लिखा है कि एक सप्ताह के अंदर शिक्षक गुफरान साबिर पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो पंचायत सचिव की भी इस मामले में संलिप्तता मानते हुए उनपर भी प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।
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क्यों हुआ शिक्षक का नियोजन समाप्त
डीपीओ ने लिखा है कि अलग अलग शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर अलग अलग जन्मतिथि ( मैट्रिक 15/08/79) तथा मौलवी में 05/07/78 के आधार पर पहले न्याय सचिव फिर शिक्षक के पद पर कार्य कर सरकारी राशि का लाभ लेने के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता अरशद जमील ने डीएम से शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच कराई गई। जांच में मामला सच पाया गया। इतना ही नही आरोपी शिक्षक ने अपने स्पष्टीकरण में भी अपनी दो जन्मतिथि होने की बात स्वीकार किया। जांच प्रतिवेदन डीएम को समर्पित किया गया। डीएम के हवाले पुन: वरीय उपसमाहर्ता ने कार्रवाई का निर्देश डीईओ को दिया। शिक्षक गुफरान फिलहाल प्राथमिक विद्यालय गोगरा उत्तर टोला पंचायत गैरकी में मौलवी की डिग्री के आधार पर कार्यरत हैँ। जबकि इससे पहले वे मैट्रिक की जन्मतिथि के आधार पर न्याय सचिव थे। जो अवैध है। डीपीओ ने आदेश देते हुए पंचायत सचिव को लिखा है कि पत्र मिलने के एक सप्ताह के अंदर उक्त शिक्षक पर जन्म तिथि व तथ्य को छिपाकर धोखाधड़ी और सरकारी लाभ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी शिक्षक से राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जाय। डीईओ ने इसकी सूचना डीएम, डीपीआरओ, बीडीओ तथा बीईओ को भी दे दिया है।