बिहार के 1406 इंटर स्कूलों और 165 उत्क्रमित महाविद्यालयों में बगैर
इंस्पेक्शन के अनुदान देने, शिक्षक और आधारभूत संरचना के अभाव में राज्य
में इंटर की पढ़ाई होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए
हाईकोर्ट ने सरकार एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 24 अक्टूबर तक जवाब
मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी एवं न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ ने अशोक शर्मा की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील सुनील कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि 2007 के बाद इंटर की पढ़ाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संचालित होने लगी, उस वक्त केवल 750 प्रस्वीकृति इंटर स्कूल थे और आज 1400 हो गए हैं।
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