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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 15 बैंकों से करार

प्रदेश में कारोबार कर रहे 15 बैंकों ने गुरुवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विभिन्न बैंकों की ओर से उनके स्टेट हेड ने, जबकि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के अपर सचिव के सेंथिल कुमार ने इकरारनामे पर हस्ताक्षर किया।

एमओयू समारोह पुराना सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के समक्ष हुआ। मौके पर विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, वित्त प्रधान सचिव रवि मित्तल, सचिव राहुल कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में विभागों के प्रधान मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 अक्टूबर को इस योजना को लांच करेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पहले 9 बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई, यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक ने समारोह में एमओयू किया। करीब आधे-एक घंटे के भीतर छह और बैंकों ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिनमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। मौके पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने कहा कि कुल 39 बैंकों ने इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा ऋण देने पर सहमति जतायी है। शुक्रवार तक शेष और 24 बैंकों के साथ एमओयू हो जाएगा। महाजन ने कहा कि प्लसटू उत्तीर्ण छात्रों को उच्चशिक्षा के लिए 4 लाख तक के ऋण पर सरकार पूरी गारंटी दे रही है। बैंक चाहें तो इससे अधिक राशि भी दे सकते हैं। उधर एसबीआई के सीजीएम अजीत सूद ने कहा कि यह वाकई अच्छी योजना है, क्योंकि अबतक सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स करने वाले ही शिक्षा ऋण पाते थे। उन्होंने कहा कि बैंकों के लिए यह योजना चुनौती तो है लेकिन इससे बैंकों का कारोबार भी बढ़ेगा और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का अवसर भी मिलेगा। क्या है प्रावधान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल अथवा मोबाइल एप से आवेदन करना होगा। आवेदक को यूनिक पंजीयन संख्या मिलेगा। फिर उन्हें जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (डीआरसी) पर आने के लिए तिथि एवं समय की सूचना ईमेल एवं एसएमएस से मिलेगी। 13 मूल प्रमाणपत्रों के साथ वहां जाना होगा। काउंटर से उन्हें एक पाबती मिलेगी। डीआरसी से आवेदन बैंक को जाएगा और बैंक को 15 दिनों के अंदर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना आवेदन को देनी होगी। निर्धारित तिथि को डीआरसी पर आवेदक को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और ऋण स्वीकृति संबंधित पत्र दिया जाएगा। छात्रों के लिए शर्तें -बिहार, अन्य राज्य अथवा केन्द्र सरकार के मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्लसटू करने वाले और ऐसे ही संस्थानों में उच्चशिक्षा में आवेदन ले चुके या नामांकन के लिए चयनित 25 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी ही योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभार्थी द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने पर छोड़ने के समय से ही उनके ऋण की राशि संस्थान अथवा विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। बैंक और सरकार के लिए शर्तें बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के साथ यह अभिप्रमाणित करना होगा कि स्वीकृति और व्ययन में शिक्षा ऋण योजना की सभी शर्तों का पूर्ण पालन हुआ है। बैंक से अपेक्षा होगी कि वह मांगे जाने पर बिहार सरकार को वसूली के प्रयासों, प्राप्त राशि और अन्य सूचनाओं का ब्योरा देगा। बिहार सरकार बैंकों को सभी मामलों में पूर्ण दावे की प्राप्ति के लिए 30 कार्यदिवस के अंदर पात्र सहायता राशि का भुगतान करेगी।
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