पटना : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा
के माध्यम से पीएचडी और एमफिल कराने की अनुमति दे दी है। परन्तु शर्त भी
रखी है कि विश्वविद्यालयों को इस बात की गारंटी लेनी होगी कि वर्ष 2009 के
रेगुलेशन के माध्यम से ही पीएचडी और एमफिल करायी जी रही है।
इसके लिए विश्वविद्यालयों को आयोग को एक शपथ पत्र देना होगा।
सूत्रों ने बताया कि यूजीसी ने जो पत्र जारी किया है, उसमें सख्त हिदायत दी गई है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंजीनिय¨रग की पढ़ाई की अनुमति किसी भी हाल में न दी जाए। विश्वविद्यालय दूरस्थ में बीटेक, डिप्लोमा इन मेडिसिन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स संचालित नहीं करेंगे। यदि विवि आयोग के आदेश का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके दूरस्थ की मान्यता रद की जा सकती है। अपने आदेश में यूजीसी ने डिग्री कोर्स के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने पर भी रोक लगा दी है।
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