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फिर उलझ गया रहटमीना शिक्षक नियोजन प्रकरण

अररिया: कुर्साकांटा प्रखंड के रहटमीना पंचायत शिक्षक नियोजन का विवाद एकबार फिर सुलझते-सुलझते उलझ गया। जानकारी के मुताबिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी फैयाजुरर्हमान ने रिकाउंसिलिग मामले मे व्यवहार न्यायालय के सरकारी वकील से विधि-सम्मत राय की मांग की है। उन्होंने बताया कि 12 मार्च, 2012 को नियोजन समिति द्वारा नियमानुसार रिकाउंसि¨लग की प्रक्रिया पूरी की गई थी।
जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 13 अगस्त, 2015 को पारित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में क्या दोबारा रिकांउसे¨लग कराया जाए या नहीं, यदि पुन: रिकाउसे¨लग की जानी है तो इसका आधार आवेदन पंजी हो या फिर काउंसे¨लग पंजी आदि पर विचार किया जाना है।
विदित हो कि एक सप्ताह पूर्व शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में डीईओ की अध्यक्षता में बैठक कर नियोजन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया था जिसमें नियोजन समिति का गठन कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के देखरेख में निष्पक्ष रूप से 16 फरवरी को रिकांसि¨लग कराए जाने एवं अपबंधित मेधा सूची का प्रकाशन 24 फरवरी, आपत्ति दर्ज कराने की तिथि 25 से 27 फरवरी तक निर्धारित किया गया था। इसके बाद अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कर पांच मार्च को वितरण किया जाएगा। परंतु कुछ अभ्यर्थी अपने मांगो पर समर्थन में विरोध प्रदर्शन के कारण निर्धारित समय पर रिकाउंसि¨लग की प्रक्रिया नहीं हो सकी।

इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी फैयाजुर्रहमान ने बताया कि सरकारी अधिवक्ता से रिकाउसे¨लग के मामले में विधि सम्मत राय की मांग की गई है। इसके बाद नियोजन प्रक्रिया तय सिडियूल के अनुसार पूरा किया जाएगा।
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