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सहायक शिक्षकों का दूसरे जिले में हो पायेगा ट्रांसफर

पटना : शिक्षा विभाग ने 34540 सहायक शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को हरी झंडी दे दी है. दो साल सा उससे कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों का तबादला अब एक जिले से दूसरे जिले में हो सकेगा. लंबे समय से  विभाग के  स्तर पर  स्थानांतरण  संबंधी नीति को लेकर विचार चल रहा था.
विभाग के अवर सचिव विनोद कुमार सिन्हा ने इस संबंध में भी आदेश जारी कर दिया है.
स्थानांतरण नीति के तहत दिव्यांग सहायक शिक्षकों व महिला शिक्षक  जिनका एक वार एकल या परस्पर तबादला हो चुका है उनको दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा. पति-पत्नी दोनों के राज्य सरकार  के अधीन  अथवा नियोजित शिक्षक के रूप में  कार्यरत रहने पर  उनके स्थानांतरण  पर विचार किया जायेगा. संविदा  पर  कार्यरत रहने पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा.

स्थानांतरण  नीति में यह भी तय किया गया है कि यदि शिक्षक स्वयं  या पति अथवा पत्नी  या उनके आश्रित असाध्य या गंभीर रोग  से ग्रसित होंगे तो  शिक्षक को इच्छित जिला में तबादला हो सकेगा. इसके अलावा शिक्षक के पुत्र, पुत्री या पत्नी मानसिक रोग से ग्रसित हो  तो एेसी स्थिति में भी  दूसरे जिला में तबादला हो सकेगा. इसके अलावा जिले के भीतर भी एक बार तबादला हो सकता है.

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