अब सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से दूसरे जगहों पर (चुनाव छोड़कर) कार्य नहीं लिया जाएगा। साथ ही वर्तमान में जितने भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में कार्यरत हैं, उनकी भी प्रतिनियुक्ति रद्द की जाएगी। इसको लेकर
प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डाॅ.रंजीत कुमार सिंह ने डीईओ को आदेश जारी कर दिया है। प्रभारी डीईओ चंदन प्रभाकर ने भी कहा है कि जो भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करने को लेकर पत्र निकाला जा रहा है। मालूम हो कि निदेशक ने लिखा है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 27 के आलोक में निर्देश है कि किसी भी शिक्षक को दसवर्षीय जनगणना, आपदा सहायता व विधानमंडल, सांसद और स्थानीय निकाय चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। इस क्रम में यह भी निर्देश दिया गया है कि चुनाव संबंधी कार्य जैसे प्रशिक्षण, चुनाव सामग्रियों की प्राप्ति, मतदान और मतगणना से संबंधित कार्य शिक्षण के लिए निर्धारित कार्य दिवसों में किया जा सकता है।Bihar Teachers News , BTET , BPSC , SSC , Shikshak Niyojan updates
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