स्नातक ग्रेड में नियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रमोशन पाएं 93 शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त किया जाएगा। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यनारायण ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव नियोजन इकाई प्रखंड भभुआ और भगवानपुर के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी सचिव नियोजन इकाई नगर परिषद भभुआ को पत्र जारी
करते हुए प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति को निरस्त करने के पश्चात वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दयाशंकर सिंह ने बताया कि स्नातक ग्रेड में प्रमोशन पाएं 93 शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त किया जाएगा। इस मामले में स्पष्ट निर्देश है कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक शिक्षकों के पद पर दिए गए प्रमोशन को अभिलंब रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रारंभिक शिक्षकों के प्रमोशन को निरस्त करने के पश्चात वेतन भुगतान का निर्देश किया गया है।पंचायत प्रारंभिक शिक्षक भर्ती ग्रेड को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति देने का आदेश विभागीय निर्देश के आलोक में नहीं है।फिजिकल टीचर को भी दे दिया गया प्रमोशन
नियुक्ति नियमावली के तहत प्रमोशन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभाग के अफसर से निर्गत किया जाना है। प्रमोशन हेतु पद को चिन्हित करते हुए नियमानुसार रोस्टर आदि के क्लीयरेंस की भी कार्रवाई होने के पश्चात ही प्रमोशन देना है।इसके अलावा एक मामले में शारीरिक शिक्षक को भी स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रमोशन का आदेश दिया गया है। इस मामले में नियमावली के प्रावधानों की अवहेलना की गई है। जिसकी वजह से जिले की शैक्षिक व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के साथ-साथ राजस्व की हानि की भी संभावना बन गई है।
प्राधिकार ने दिया प्रमोशन
जिला
अपीलीय प्राधिकार ने भी शिक्षकों को प्रमोशन विभागीय नियमों के विपरीत
जाकर दिया गया है। इस मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने भी आदेश
जारी किया है। शिक्षक प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के नियंत्रण अधीन नहीं है।
मध्य विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु निर्धारण विभाग
द्वारा नहीं किया गया है।
नियोजन इकाई करेगी कारवाई
इन
पदों के लिए बेसिक ग्रेड के पंचायत प्रखंड शिक्षकों की संयुक्त वरीयता
सूची तैयार करने के संबंध में भी विभागीय स्तर से कोई दिशा निर्देश निर्गत
नहीं है।इस मामले में प्रखंड नियोजन इकाईयों द्वारा स्नातक शिक्षक के पद पर
दी गई प्रोन्नति को रद्द करने का आदेश नियोजन इकाई द्वारा निर्गत कराने की
कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।