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फर्जी शिक्षक के विरुद्ध आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं

 गया। प्रखंड के लारपुर स्कूल में कार्यरत पंचायत शिक्षक देवानंद सिंह के विरुद्ध निगरानी ने अपनी जांच में प्राथमिकी की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।


निगरानी ने आदेश की प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) व बोधगया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित कर कहा है कि वे षडयंत्र रचकर पंचायत शिक्षक के पद पर अवैध ढंग से नियोजित हुए हैं। इस आदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने नियोजन इकाई मोराटाल पंचायत को दो दिनों के अंदर उनका नियोजन रद कर वेतन मद की राशि वसूल करते हुए अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने आदेश दिया, लेकिन कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है। इस संबंध में पीड़ित पूर्व शिक्षक चंदन कुमार ने प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। चंदन ने कहा कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2010 में राज्य सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में हुई थी, लेकिन स्थानीय मुखिया व पंचायत सचिव द्वारा अवैध ढंग से पदच्युत करते हुए देवानंद ंिसह की नियुक्ति की गई। देवानंद पर मैट्रिक की परीक्षा दो बार देने और जन्मतिथि तथा नाम परिवर्तित करने का आरोप है, जिसकी जांच शिकायत के बाद निगरानी द्वारा की गई। इसमें मुखिया व पंचायत सचिव की संलिप्तता है।

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