सारण । नियोजित माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण में नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तरह का एक मामला प्रकाश में आया है। जिसमें एक ही दिन में आवेदन जमा करने के साथ ही अनुमोदन के साथ-साथ आवेदक को स्थानांतरण का आदेश भी दे दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली में यह प्रावधान है कि नियोजन होने के तीन वर्ष बाद ही किसी नियोजित शिक्षक का स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना कार्यालय में नियम की धज्जियां उड़ाते हुए एक वर्ष चार माह में ही एक शिक्षिका का स्थानांतरण कर वैसे विद्यालय में भेजा गया है जहां शिक्षक का कोई पद रिक्त ही नहीं है।