आज बहुत सारे वाट्स अप ग्रुप पर प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों के नई सेवा शर्त का प्रारूप पोस्ट किया गया है | मुझे भी किसी बंधु के माध्यम से वह प्रारूप हाथ लगा है | मैं यह नहीं जानता की यह प्रारूप सही है या गलत लेकिन यदि यह प्रारूप सही है तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है |
(1) स्वैच्छिक स्थानांतरण-
स्वैच्छिक स्थानांतरण के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है| जिस प्रकार से स्थानांतरण का शर्त सरकार लगा रही है,उससे किसी का स्थानांतरण संभव नहीं हो पाएगा | दरअसल नियोजन इकाई के स्वायत्त व स्वतंत्रता का संवैधानिक बाध्यता दिखाकर हम लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा से वंचित किया जा रहा है| वर्तमान में कमिटी यह अनुशंसा करने जा रही है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण अर्थात एक नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में स्थानांतरण तीन शर्तो पर किया जा सकेगा|(क) यदि कोई महिला शिक्षिका की शादी नियोजित नियोजन इकाई से दूर हो गई है तो वैसे शिक्षिका का स्थानांतरण दूसरे नियोजन इकाई मे किया जा सकता है|(ख) यदि किसी शिक्षक एवं शिक्षिका को असाध्य रोग है और वें नियोजित नियोजन इकाई के अंदर काम करने में असमर्थ है तो वैसे शिक्षक /शिक्षिका को अपने नजदीकी समान नियोजन इकाई की कोटी में स्थानांतरण किया जा सकेगा| (ग) यदि आप अपने गृह जिला से दूसरे जिला के प्रखंड में प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत है तथा आप अपने जिला के नजदीकी प्रखंड में आना चाहते हैं तो यह तभी संभव होगा जब आपके गृह जिला के उसी प्रखंड से कोई शिक्षक आपके वर्तमान कार्यरत प्रखंड में आना चाहेंगे अर्थात परस्पर स्थानांतरण (Mutualy Transfer)
जारी है.........
धन्यवाद
- सरकार कर रही है सेवा-शर्त के नाम पर नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा
- मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी और कार्यकर्ता आजकल गंजेड़ी की तरह नशा मे बात करते है
- बेसिक ग्रेड एंव स्नातक ग्रेड के अप्रशिक्षित अथवा प्रशिक्षणरत् शिक्षकों के साथ अपार धोखा है यह सेवाशर्त
- नियोजित शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
- TSUNSS : समान काम, समान वेतन एवम् नियमित शिक्षकों की भांति सेवाशर्त से कम कुछ भी मंजूर नही
(1) स्वैच्छिक स्थानांतरण-
स्वैच्छिक स्थानांतरण के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है| जिस प्रकार से स्थानांतरण का शर्त सरकार लगा रही है,उससे किसी का स्थानांतरण संभव नहीं हो पाएगा | दरअसल नियोजन इकाई के स्वायत्त व स्वतंत्रता का संवैधानिक बाध्यता दिखाकर हम लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा से वंचित किया जा रहा है| वर्तमान में कमिटी यह अनुशंसा करने जा रही है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण अर्थात एक नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में स्थानांतरण तीन शर्तो पर किया जा सकेगा|(क) यदि कोई महिला शिक्षिका की शादी नियोजित नियोजन इकाई से दूर हो गई है तो वैसे शिक्षिका का स्थानांतरण दूसरे नियोजन इकाई मे किया जा सकता है|(ख) यदि किसी शिक्षक एवं शिक्षिका को असाध्य रोग है और वें नियोजित नियोजन इकाई के अंदर काम करने में असमर्थ है तो वैसे शिक्षक /शिक्षिका को अपने नजदीकी समान नियोजन इकाई की कोटी में स्थानांतरण किया जा सकेगा| (ग) यदि आप अपने गृह जिला से दूसरे जिला के प्रखंड में प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत है तथा आप अपने जिला के नजदीकी प्रखंड में आना चाहते हैं तो यह तभी संभव होगा जब आपके गृह जिला के उसी प्रखंड से कोई शिक्षक आपके वर्तमान कार्यरत प्रखंड में आना चाहेंगे अर्थात परस्पर स्थानांतरण (Mutualy Transfer)
जारी है.........
धन्यवाद
- आम शिक्षकों की ओर से कुछ सवाल...........आचार्य रवि
- सेवा शर्त नियमावली : राज्य भर के नियोजित शिक्षको द्वारा पुरजोर विरोध , चरणबद्ध आंदोलन की तिथि का घोषणा
- मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान का प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया पुरजोर विरोध
- चायनिज सेवा-शर्त का शेषभाग........ सबसे बड़ा धोखा तो अनुशासनिक कार्यवाई के मामले में
- 'नयी बोतल में पुरानी शराब' की भांति है सेवाशर्त का झुनझुना
- अच्छी सूचना : प्रशिक्षण के मामले में ODL , DPE संवर्द्धन शुरू
- सेवा शर्त के प्रारूप मंजूर नहीं : यह सेवा शर्त निरीह शिक्षकों के दर्द के मलहम के जगह और दर्द बढाने वाला