पटना। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षक उपस्थिति प्रणाली (Teacher Attendance System) को और अधिक सख्त बना दिया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब लापरवाही, फर्जी हाजिरी और बिना अनुमति अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
✦ डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम हुआ अनिवार्य
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अब डिजिटल माध्यम से शिक्षक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक टैबलेट या ऑनलाइन सिस्टम के जरिए प्रतिदिन हाजिरी लगाएंगे। इससे कागजी रजिस्टर पर निर्भरता खत्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
✦ हाजिरी लगाकर स्कूल छोड़ने पर सख्त कार्रवाई
शिक्षा विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि कई शिक्षक केवल उपस्थिति दर्ज कराकर स्कूल छोड़ देते हैं। नए नियमों के अनुसार अब पूरे कार्य समय तक स्कूल में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई तय है।
✦ फोटो और साक्ष्य आधारित उपस्थिति व्यवस्था
फर्जी हाजिरी रोकने के लिए कई जिलों में फोटो या स्कूल गतिविधियों के प्रमाण के साथ अटेंडेंस दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक वास्तव में विद्यालय में उपस्थित हैं।
✦ अवकाश नियमों में भी सख्ती
शिक्षकों के लिए अब कैजुअल लीव (CL) और अन्य छुट्टियों के नियम कड़े कर दिए गए हैं। बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश लेने पर वेतन कटौती और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
✦ न्यूनतम शिक्षक उपस्थिति अनिवार्य
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि हर स्कूल में न्यूनतम संख्या में शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति जरूरी होगी। यदि किसी विद्यालय में निर्धारित संख्या से कम शिक्षक उपस्थित पाए गए तो प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
✦ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर सरकार का जोर
सरकार का कहना है कि इन सख्त नियमों से
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शिक्षक अनुपस्थिति पर रोक लगेगी
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छात्रों को नियमित पढ़ाई मिलेगी
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सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा
✦ शिक्षकों में मिली-जुली प्रतिक्रिया
कुछ शिक्षक संगठनों ने इन नियमों को अनुशासन और पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया है, जबकि कुछ ने तकनीकी दिक्कतों और दबाव बढ़ने की बात कही है। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि सिस्टम को आसान और सुचारु बनाया जाएगा।