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Bihar Teacher News: गोपालगंज में शिक्षकों को 22 दिसंबर तक देना होगा संपत्ति विवरण, नहीं देने पर वेतन रोके जाने की चेतावनी

गोपालगंज।

बिहार के गोपालगंज जिले में नियमित, विशिष्ट एवं बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं अन्य शिक्षकेतर कर्मियों को 22 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का विवरण जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक विवरण नहीं देने पर वेतन भुगतान प्रभावित होने के साथ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) साहेब आलम ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।


📌 सभी बीईओ और प्रधानाध्यापकों को सख्त निर्देश

डीपीओ ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) एवं चिह्नित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे—

  • सभी राज्यकर्मी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का

  • संपत्ति विवरण निर्धारित प्रपत्र में

  • 22 दिसंबर तक हर हाल में जमा कराना सुनिश्चित करें


📄 आदेश में क्या कहा गया है?

जारी आदेश के अनुसार—

  • विशिष्ट एवं बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक, प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक

  • अपनी संपत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में भरकर हस्ताक्षरित करेंगे

  • संबंधित प्रपत्रों को
    जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सह डीडीओ के फॉरवर्डिंग के माध्यम से
    एनआईसी (NIC) में जमा करना होगा

  • एनआईसी से प्राप्त प्रपत्र-1 और प्रपत्र-2

    • संबंधित लिपिक के पास

    • अनुपस्थिति विवरणी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा


💰 वेतन भुगतान पर पड़ सकता है असर

डीपीओ ने स्पष्ट किया है कि—

  • अपर मुख्य सचिव द्वारा
    प्रत्येक माह की 1 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश हैं

  • यदि समय पर संपत्ति विवरण जमा नहीं हुआ, तो
    वेतन भुगतान बाधित हो सकता है

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने को कहा है।


⚠️ तय समय पर काम नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई

डीपीओ ने चेतावनी दी है कि—

  • निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं होने पर

  • संबंधित कर्मी या पदाधिकारी को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

आदेश मिलने के बाद सदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने भी सभी विद्यालयों को इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है।


🔍 मुख्य बातें एक नजर में

  • ✔ अंतिम तिथि: 22 दिसंबर

  • ✔ किसे देना है विवरण: शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षकेतर कर्मी

  • ✔ नियुक्ति श्रेणी: नियमित, विशिष्ट, BPSC

  • ✔ नहीं देने पर: वेतन बाधित + कड़ी कार्रवाई

  • ✔ जमा स्थल: NIC के माध्यम से

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