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हाईकोर्ट का आदेश, सरकार तीन हफ्ते में करें 1100 टीचरों की नियुक्ति

 PATNA: हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए फैकल्टी की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को तीन हफ्ते के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने डॉ. मधुकर कुमार अन्य की रिट याचिका को सुनते हुए राज्य सरकार एवं बीपीएससी को 15 दिनों में बहाली प्रक्रिया की सभी जरूरतों को पूरा कर उसके बाद एक हफ्ते में नियुक्ति का विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और बीपीएससी के सचिव को भी कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। सूबे के मेडिकल डिप्लोमा कोर्सों की एमसीआई से मान्यता नहीं होने के कारण दायर हुई रिट याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने एक वर्ष पहले ही राज्य सरकार को आदेश दिया था कि एमसीआई मान्यता के लिए सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए।
इसमें पहली शर्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता थी जो राज्य में नहीं है। अगली सुनवाई 25 अप्रैल को हाेगी। पाटलिपुत्र स्टेशन के वैकल्पिक पहुंच पथ के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दोनों दो हफ्ते के अंदर विमर्श कर बताएं कि रोड कौन बनाएगा?
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका को सुनते हुए ये आदेश दिए। राज्य सरकार ने रोड बनाने का भरोसा दिया है। लेकिन स्टेशन के पश्चिम से इसके पूरे होने में एक वर्ष लगेंगे। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
राज्य के रिहायशी इलाकों में सड़कों पर खुलेआम मांस-मछली की बिक्री पर हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने एडवोकेट अंजू मिश्रा की जनहित याचिका को सुनते हुए ये आदेश दिए। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

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