पटना : पटना उच्च न्यायालय ने छुट्टी लेकर राजनीति एवं अन्य कार्यों
में हिस्सा लेकर वेतन लेनेवाले विवि और काॅलेज शिक्षकों पर नाराजगी जाहिर
की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश
कुमार सिंह की कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार और पीयू प्रशासन से ऐसे
शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि सरकार और विवि ऐसे शिक्षकों
पर बिना काम के पैसा खर्च कर रही है.
याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि शिक्षक विवि से शोध आदि के नाम पर
अवकाश लेते हैं और इस अवधि में उन्हें वेतन भी मिलता है, लेकिन वे गैर
शिक्षण कार्य में संलग्न होते हैं. इससे सरकार का पैस यूजलेस खर्च हो रहा
है. कक्षाएं नहीं होती है. कोर्ट ने चार सप्ताह में इस मामले में जवाब
मांगा है.
सिर्फ एलएलबी की डिग्री देने पर मांगा जवाब : पटना उच्च न्यायालय ने
तिलका मांझी भागलपुर विवि से पांच साल की पढ़ाई के बाद भी सिर्फ एलएलबी की
डिग्री देने पर जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत
गुप्ता और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने बुधवार को विवि प्रशासन से
दो
सप्ताह में जवाब देने को कहा है. याचिकाकर्ता का कहना था कि विवि ने
पांच साल की स्नातक प्लस एलएलबी की डिग्री के लिए नामांकन लिया. अब ऐसे
छात्रों को सिर्फ एलएलबी की डिग्री दी जा रही है. जबकि, प्रावधानों के
मुताबिक छात्रों को स्नातक की योग्यता के साथ एलएलबी की डिग्री मिलनी
चाहिए.