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सेवाकाल के दौरान नियोजित शिक्षकों को मौत पर 4 लाख, आश्रितों को मिलेगी राशि

पटना.पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकाय द्वारा नियोजित प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों या पुस्तकालयाध्यक्ष के निकटतम आश्रित को एकमुश्त चार लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
विभाग ने राशि की स्वीकृति व भुगतान के बिंदु पर जिलों के सवालों को हल कर दिया है। प्रधान सचिव डाॅ. डीएस गंगवार ने सभी डीईओ व डीपीओ को इस संबंध में पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि प्रावधान के अनुरूप अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) देंगे।
डीपीओ स्थापना और संबंधित नियोजन इकाई की अनुशंसा व सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी आश्रित प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी और उसी के आधार पर डीईओ राशि जारी करेंगे। सहायक अनुदान की राशि की निकासी वेतनादि मद में निकासी के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से की जाएगी। संबंधित आश्रित को नियोजन इकाई द्वारा अनुदान का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि 8 सितंबर, 2015 या इसके बाद मृत नियोजित शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष के आश्रितों के आवेदन पर विचार किया जाएगा।
फैसला न होने से परेशान थे मृतकों के परिजन

अभी तक इस संबंध में मार्गदर्शन के अभाव में जिला स्तर पर डीईओ व डीपीओ कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। कोई फैसला नहीं होने से मृत नियोजित शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष के परिजन भी परेशान थे।
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