कटिहार : मुख्यमंत्री के सात निश्चय में शामिल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
योजना को धरातल पर उतारने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है. शिक्षा
विभाग के प्रधान सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव के पत्रांक एसपीएमयू 16-17/
10-90 के अनुसार प्रदेश के सभी डीइओ को आदेश निर्गत किया गया है.
- 7th Pay commission : घटेगा नहीं , 30% ही रहेगा HRA , TA नहीं बढ़ेगा
- सीटेट का आवेदन 16 मार्च से 7 अप्रैल तक। परीक्षा - 14 मई को
- प्रदेश महासचिव TSS(TET शिक्षक संघ) : 27 फरवरी के आंदोलन के बाद ये तय हो चूका है कि सभी संघ एक मंच पर आकर आंदोलन की घोषणा एक साथ करें
- मुख्य विन्दु : बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली 2016
- सेवा शर्त के नाम पर िशक्षकों को ठग रही सरकार
- नियोजित शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त(लीक) की रिपोर्ट हाईकोर्ट में हो जाएगा खारिज़
योजना का उद्देश्य : विकसित बिहार के सात निश्चय के अंतर्गत 12वीं
कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त
करने से वंचित रह जाते हैं. आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से यह
योजना लागू किया गया है. इस योजना अंतर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा
उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का
उद्देश्य है. उच्च शिक्षा में गुरु इनरोलमेंट देसी और जीइआर वर्तमान में 13
प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 24 प्रतिशत का है. राज्य
सरकार का उद्देश्य है कि बिहार का जीआर राष्ट्रीय औसत से बराबर करने के लिए
सभी आवश्यक कदम उठाया जाये. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इस उद्देश्य की
पूर्ति में सहायक होगी. यह योजना दो अक्तूबर 2016 से कार्यान्वित है.
योजना के लिए पात्रता : इस योजना के तहत बिहार के निवासी वैसे
विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा
उच्च शिक्षा ऋण के लिए इच्छुक हो, को अनुसूचित बैंकों के माध्यम से शिक्षा
ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए अनिवार्य है कि विद्यार्थी बिहार एवं
अन्य राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता
प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन लिया हो या नामांकन
के लिए चयनित हो यह दिन उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न
व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों आदि के लिए दी जा सकेगी.
योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेकेंडरी एजुकेशन एवं समतुल्य अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से
12वी कक्षा उत्तीर्ण बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से उपशास्त्री
विद्यार्थी एवं बिहार राज मदरसा बोर्ड से मौलवी उत्तीर्ण विद्यार्थी
लाभान्वित होंगे.
ऐसे शिक्षण संस्थानों का बिहार में अवस्थित होना अनिवार्य है. हॉस्टल
की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के
अतिरिक्त रहने के खर्च वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित किये गये हैं.
महंगाई के आधार पर रहने एवं जीवन यापन के दर-में आवश्यकता अनुसार शिक्षा
विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी. हॉस्टल अनुपलब्धता प्रमाणपत्र शैक्षणिक
संस्थान द्वारा प्रदत्त किया जायेगा. इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने
की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
इस योजना के अंतर्गत बैंकों से जुड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक
इच्छुक विद्यार्थी को बिहार स्टूडेंट क्रांति योजना के तहत शिक्षा ऋण
उपलब्ध कराया जा सकेगा. शिक्षा के मामलों में डिफॉल्ट की दशा में वर्णित
शर्तों के अधीन बकाया मूलधन तथा शिक्षा अवधि एवं ब्याज की बकाया राशि के शत
प्रतिशत प्रतिपूर्ति बैंकों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत
की जायेगी. बैंक उच्च शिक्षा के लिए विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप बगैर किसी
अधिक सीमा के ऋण स्वीकृत कर सकता है. लेकिन इस योजना के तहत अधिकतम 400000
रुपये की सीमा तक शिक्षा ऋण पर अर्हताधारी विद्यार्थी के लिए डिफॉल्ट की
दशा में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि संबंधित बैंकों को सुलभ करायी
जायेगी.
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