पटना : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण के संबंध में बड़ा फैसला किया है. इस आशय का आदेश आज गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा के निदेशक एम. रामचंद्रडू ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम जारी कर दिया है.
इस आदेश के तहत 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों के एकल जिला स्थानांतरण से संबंधित नीति का निर्धारण किया गया है. स्थानांतरण की कार्रवाई जून महीने में होगी.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अंतरजिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदन के लिए समय तालिका भी तैयार किया है. जारी आदेश के मुताबिक़ संबंधित शिक्षकों से 2 मई तक विहित प्रपत्र में आवश्यक अनुलग्नकों के साथ आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा. आगे 15 मई तक अंतरजिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदनइ आवश्यक अभिलेखों के साथ निदेशालय स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा. 30 जून 2017 तक निदेशालय ने जिले में शिक्षकों की विषयवार होनेवाली रिक्तियों की सूचना भी 15 मई तक उपलब्ध करा देने को कहा है.
निदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतरजिला स्थानांतरण हेतु केवल उन्हीं मसलों पर विचार किया जाएगा, जो समान विषय के हैं. जैसे, उर्दू भाषा के सहायक शिक्षक का स्थानांतरण दूसरे जिला में उर्दू भाषा के शिक्षक की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा. निदेशक ने यह भी कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदनों को अग्रसारित करते समय सामान्य/उर्दू/शारीरिक शिक्षा इत्यादि कोटि को स्पष्ट करेंगे.
जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनकी नियुक्ति संदिग्ध हो अथवा प्रमाण पत्र जांच के दायरे में हो, उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव किसी भी सूरत में निदेशालय को न भेजा जाए. ऐसा करने पर अभ्यर्थी शिक्षक के साथ-साथ संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई विधिसम्मत तरीके से की जायेगी.
इस आदेश के तहत 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों के एकल जिला स्थानांतरण से संबंधित नीति का निर्धारण किया गया है. स्थानांतरण की कार्रवाई जून महीने में होगी.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अंतरजिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदन के लिए समय तालिका भी तैयार किया है. जारी आदेश के मुताबिक़ संबंधित शिक्षकों से 2 मई तक विहित प्रपत्र में आवश्यक अनुलग्नकों के साथ आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा. आगे 15 मई तक अंतरजिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदनइ आवश्यक अभिलेखों के साथ निदेशालय स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा. 30 जून 2017 तक निदेशालय ने जिले में शिक्षकों की विषयवार होनेवाली रिक्तियों की सूचना भी 15 मई तक उपलब्ध करा देने को कहा है.
निदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतरजिला स्थानांतरण हेतु केवल उन्हीं मसलों पर विचार किया जाएगा, जो समान विषय के हैं. जैसे, उर्दू भाषा के सहायक शिक्षक का स्थानांतरण दूसरे जिला में उर्दू भाषा के शिक्षक की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा. निदेशक ने यह भी कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदनों को अग्रसारित करते समय सामान्य/उर्दू/शारीरिक शिक्षा इत्यादि कोटि को स्पष्ट करेंगे.
जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनकी नियुक्ति संदिग्ध हो अथवा प्रमाण पत्र जांच के दायरे में हो, उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव किसी भी सूरत में निदेशालय को न भेजा जाए. ऐसा करने पर अभ्यर्थी शिक्षक के साथ-साथ संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई विधिसम्मत तरीके से की जायेगी.