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शिक्षक को 1.40 लाख भुगतान का आदेश

 गोपालगंज। लोक शिकायत निवारण कानून का असर अब दिख रहा है। फुलवरिया प्रखंड के पंचायत उच्च विद्यालय मिश्र बतरहां से सेवानिवृत हुए प्रधानाध्यापक देवदत्त पाण्डेय बकाए राशि के भुगतान के लिए लंबे समय से परेशान थे। शिक्षा विभाग के अधिकारी तक उनकी शिकायत की लगातार अनदेखी कर रहे थे। इसी बीच सरकार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किया।
इस एक्ट के लागू होने के बाद उनकी उम्मीदों को एक बार फिर से पंख लग गए। शिक्षक ने इस एक्ट के प्रावधानों के तहत लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की सुनवाई करने के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने शिक्षक को बकाए 1.40 लाख रुपये भुगतान का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 22 जुलाई तक राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार सेवानिवृत हेडमास्टर देवदत्त पाण्डेय ने अपने कार्यकाल के दौरान भवन निर्माण मद में एक लाख तथा क्रीड़ा मद में 40 हजार की राशि खर्च की थी। जब राशि के भुगतान का मामला सामने आया तो शिक्षा विभाग ने इसमें पेंच फंसा दिया। लंबे समय तक वे बकाए पैसों की निकासी के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों का चक्कर लगाते रहे। इसी बीच करीब एक साल पूर्व वे सेवानिवृत भी हो गए। लेकिन राशि का भुगतान नहीं हुआ। कई आला अधिकारियों ने भी उनकी शिकायत नहीं सुनी। आखिरकार उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण एक्ट के तहत लिखित शिकायत दर्ज कराई। लोक शिकायत पदाधिकारी ने जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया तो सेवानिवृत शिक्षक की शिकायत सही पाई गई। आखिरकार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने शिक्षक को बकाया 1.40 लाख के भुगतान का आदेश दिया। इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने राशि के भुगतान की तैयारियों में लग गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार ने पीओ मनोज कुमार को तैनात करते हुए 22 जुलाई के पूर्व सेवानिवृत शिक्षक को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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