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Bihar Teacher Transfer Policy: सामान्य शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरल व उदार स्थानातंरण नीति होगी लागू

 राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज शामिल हुए। इन मंत्रियों ने विभिन्न जिलों से कार्यक्रम में आए लोगों की की समस्याओं को सुना और उनके निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के स्थानातंरण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

शिक्षकों के स्थानातंरण से जुड़े प्रश्न पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से कहा कि ऐसे शिक्षक जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके लिए स्थानातंरण और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद सामान्य शिक्षकों के लिए सरल एवं उदार स्थानातंरण तथा पदस्थापन की नीति लागू की जाएगी।

जांच के लिए करें आवेदन

शिक्षा मंत्री वेतन कटौती वाले शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों के वेतन की कटौती हुई है, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं हैं। वे जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री ने नीतीश कुमार को सराहा

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार ने आधी आबादी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। राज्य में 10 लाख 81 हजार से अधिक जीविका समूहों से जुड़कर एक करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाएं सशक्त हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद यात्रा के जरिए महिलाओं के लिए चल रही विकास योजनाओं का जायजा लेंगे।

कार्यक्रम में में ग्रामीण विकास, शिक्षा और भवन निर्माण मंत्री के साथ ही विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी और नवीन आर्य चंद्रवंशी भी मौजूद रहे।

5 हजार शिक्षकों ने किया स्थानातंरण के लिए आवेदन

राज्य के सरकारी विद्यालयों (प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) में कार्यरत ऐसे शिक्षक/शिक्षिका, जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, उनके पांच हजार आवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आए हैं।

शिक्षा विभाग ने विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षक-शिक्षिका से ही ऐच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने के साथ ही अब तक 5 हजार शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है।

शिक्षा विभाग ने स्थानातंरण के लिए ये सात विशेष कारण तय किए हैं, जिनके आधार पर शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्थानातंरण के लिए 7 विशेष कारण

  1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
  2. गंभीर बीमारी (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग)-स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
  3. दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका
  4. ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
  5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए
  6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
  7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए

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