पटना |
पटनाहाईकोर्ट ने 2413 प्रशिक्षित सहायक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का
रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल
पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए उसके विरुद्ध दायर 42 एलपीए (अपील) को
खारिज कर दिया।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 34,540 प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों में बाकी बचे 2413 की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करे। पिछले साल 15 जनवरी को न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा की एकल पीठ ने अमरेंद्र कुमार तथा अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन देने वालों के बीच से ही 2413 प्रशिक्षित शिक्षकों को बहाल किया जाए।
एकल पीठ ने आवेदकों की इस दलील को ठुकरा दिया था कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे केवल उन्हीं में से ही बाकी बचे पदों पर नियुक्ति की जाय। एकल पीठ के इसी फैसले को चुनौती दी गई थी।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 34,540 प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों में बाकी बचे 2413 की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करे। पिछले साल 15 जनवरी को न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा की एकल पीठ ने अमरेंद्र कुमार तथा अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन देने वालों के बीच से ही 2413 प्रशिक्षित शिक्षकों को बहाल किया जाए।
एकल पीठ ने आवेदकों की इस दलील को ठुकरा दिया था कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे केवल उन्हीं में से ही बाकी बचे पदों पर नियुक्ति की जाय। एकल पीठ के इसी फैसले को चुनौती दी गई थी।