लखीसराय । जिले के हलसी प्रखंड अंतर्गत कैदी पंचायत के 12 फर्जी शिक्षकों द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई जमानत की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इन शिक्षकों के विरुद्ध लखीसराय थाना में केस दर्ज कराई गई थी।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय न्यायालय ने तीन नवंबर को फर्जी शिक्षकों के जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट में वरीय अधिवक्ता शंभू प्रसाद सिंह, रमेश प्रसाद सिंह एवं दिनेश कुमार मंडल ने आरोपित शिक्षकों का पक्ष न्यायालय में रखा। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक रामानंद ठाकुर ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने शिक्षकों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जानकारी हो कि शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना शिवचंद बैठा द्वारा 13 अगस्त 2020 को जिलाधिकारी के निर्देश पर लखीसराय थाना में केस दर्ज किया गया था। इन शिक्षकों पर सरकारी राशि का गबन कर लेने का भी आरोप है। आरोपित शिक्षकों द्वारा कोर्ट में दायर जमानत अर्जी में अपनी बहाली को वैधानिक एवं अपीलीय प्राधिकार के निर्णय का हवाला देते हुए खुद को निर्दोष बताया गया था। डीपीओ स्थापना द्वारा राशि गबन के लगाए आरोप को भी आरोपित शिक्षकों ने अनुदान राशि मिलने की बात कही। आरोपित शिक्षकों ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को यह भी बताया कि हमलोगों का नियोजन संबंधित कोई भी कागजात फर्जी नहीं है।अगर बहाली फर्जी हुई है तो इसके लिए विभागीय पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज करने के बाद आरोपित शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई है और अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुट गए हैं।Bihar Teachers News , BTET , BPSC , SSC , Shikshak Niyojan updates
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