सीतामढ़ी। विभाग ने 34540 कोटि शिक्षकों के स्थानातंरण के लिए हरी झंडी दे
दी है। विभागीय निर्देश के आलोक में डीपीओ प्रेमचंद्र ने सभी बीईओ को
निर्देश देते हुए कहा है कि हर हाल में 12 जून तक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
निदेशक प्राथमिक शिक्षा के निर्देश पर 34540 कोटि के वैसे सभी महिला पुरुष
शिक्षकों से एकल अन्तरजिला स्थानांतरण का प्रस्ताव मांगा जा रहा है।
जो 30 जून 2016 तक एक वर्ष या उससे कम सेवा अवधि प्राप्त किया है। इसी प्रकार विकलांग कोटि के सहायक शिक्षकों को अन्तरजिला एकल स्थानांतरण का अवसर इस शर्त पर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है कि विकलांग कोटि के सहायक शिक्षक द्वारा जिला के अंदर अथवा जिला के बाहर एकल अथवा पारस्परिक स्थानांतरण का उपभोग पूर्व में कर लिया गया हो, तो उन्हें दुसरा अवसर नही दिया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षक की पत्नी राज्य सरकार के किसी पद पर कार्यरत होगी, तो पत्नी के कार्यस्थल वाले जिला से संबंधित शिक्षक से एकल अन्तरजिला स्थानांतरण का प्रस्ताव विधिवत प्राप्त किया जा सकता है। नगर निकाय व पंचायती राज संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं संविदा पर कार्यरत मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके लिए शिक्षकों से प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति, दो स्वअभिप्रमाणित रंगीन फोटो देनी होगी। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन पत्र में नियुक्ति का विषय अंकित होगा। वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति संदिग्ध हो अथवा जिनकी नियुक्ति विभाग द्वारा अमान्य संस्थानों के प्रमाण पत्रों के आधार पर हुआ है, उनका अंतर जिला स्थानांतरण का प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। डीईओ इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि प्रस्तावित शिक्षक जिला के अंदर अथवा बाहर एकल अथवा पारस्परिक स्थानांतरण का उपभोग नहीं किया है।
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जो 30 जून 2016 तक एक वर्ष या उससे कम सेवा अवधि प्राप्त किया है। इसी प्रकार विकलांग कोटि के सहायक शिक्षकों को अन्तरजिला एकल स्थानांतरण का अवसर इस शर्त पर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है कि विकलांग कोटि के सहायक शिक्षक द्वारा जिला के अंदर अथवा जिला के बाहर एकल अथवा पारस्परिक स्थानांतरण का उपभोग पूर्व में कर लिया गया हो, तो उन्हें दुसरा अवसर नही दिया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षक की पत्नी राज्य सरकार के किसी पद पर कार्यरत होगी, तो पत्नी के कार्यस्थल वाले जिला से संबंधित शिक्षक से एकल अन्तरजिला स्थानांतरण का प्रस्ताव विधिवत प्राप्त किया जा सकता है। नगर निकाय व पंचायती राज संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं संविदा पर कार्यरत मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके लिए शिक्षकों से प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति, दो स्वअभिप्रमाणित रंगीन फोटो देनी होगी। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन पत्र में नियुक्ति का विषय अंकित होगा। वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति संदिग्ध हो अथवा जिनकी नियुक्ति विभाग द्वारा अमान्य संस्थानों के प्रमाण पत्रों के आधार पर हुआ है, उनका अंतर जिला स्थानांतरण का प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। डीईओ इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि प्रस्तावित शिक्षक जिला के अंदर अथवा बाहर एकल अथवा पारस्परिक स्थानांतरण का उपभोग नहीं किया है।
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