फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पटना। फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने फर्जी एवं जाली कागजातों पर बहाल शिक्षकों को स्वेच्छा से त्यागपत्र देने का आदेश दिया। स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाले शिक्षकों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही उन्हें वेतन आदि पर दिए गए सरकारी पैसे को वसूलने से साफ मना कर दिया। अदालत ने कहा कि तय समय सीमा के भीतर त्याग पत्र नहीं दिया और फिर जांच में उनके कागजात फर्जी पाए गए, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनसे पैसे भी वसूल किए जाएंगे।

राज्य सरकार को दो दिनों में विज्ञापन जारी करने का निर्देश : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पटना : फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पानेवाले नियोजित शिक्षकों पर शिकंजा कसता जा रहा है. पटना हाइकोर्ट ने सोमवार को ऐसे शिक्षकों को सात दिनों के अंदर खुद नौकरी छोड़ देने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने रंजीत पंडित एवं अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि सात दिनों के अंदर फर्जी डिग्री पर बहाल होनेवाले नियोजित शिक्षक पदत्याग कर देंगे, तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जायेगा.

स्वेच्छा से छोड़ दो नौकरी, कर देंगे माफ : जाली प्रमाण पत्र के आधार पर बने शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट का आफर

पटना हाई कोर्ट का अनोखा फैसला- स्वेच्छा से छोड़ दो नौकरी, कर देंगे माफ
पटना। पटना हाईकोर्ट ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर बने शिक्षकों को एक आफर पेश किया है। मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की खंडपीठ ने ऐसे शिक्षकों को एक सप्ताह के अंदर शिक्षक का पद छोडऩे को कहा है।

नियोजित शिक्षकों के वेतनमान from social media : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

4 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के लिये चाहिये केवल और केवल 5हजार40करोड़ अभी है 4हजार करोड़ ! कैसे ?
सरकार का दावा है कि वेतनमान देने के लिये 22000 करोड़ रू चाहिये जो कि गलत है सरकार हमे बरगला रही है

अभी प्लस टू के शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की चल रही है जांच : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

अभी प्लस टू के शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की चल रही है जांच
 पटना : 2006 से अब तक प्रदेश में 3.50 लाख नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं. पटना हाइकोर्ट में रंजीत पंडित द्वारा दायर की गयी याचिका पर हाइकोर्ट ने 17 मई को ही निगरानी विभाग को प्राथमिक, मध्य, हाइ व प्लस टू स्कूलों में बहाल नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशिक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की जांच का आदेश दिया था और चार सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था.