PATNA: पटना हाईकोर्ट ने उस रिकार्ड को पेश करने का
आदेश दिया है जिसके आधार पर कई जिलों में हेराफेरी की गई है। कार्यकारी
मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ को अरूण
कुमार ने लोकहित याचिका के माध्यम से सूचित किया था कि एक जिले से संबंधित
आदेश का दूसरे जिलों में दुरुपयोग किया जा रहा है।
अधिवक्ता ब्रजेश ने बताया कि न्यायाधीश जेएन सिंह ने याचिका 9ब्ख्8/ख्0क्ख् में आदेश जारी कर जहानाबाद के जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार के आदेश को निरस्त कर नई नियुक्ति करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति रद कर नई नियुक्तियां की जानी थीं। कोर्ट को बताया गया कि इस आदेश का अरवल में भी दुरुपयोग किया जा रहा है। सिर्फ याचिकार्ताओं के नाम एवं जिले बदल दिये जाते हैैं। नियुक्त शिक्षकों को हटाकर नये शिक्षक की बहाली कर ली जा रही है। इसकी शिकायत अरवल के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से शिकायत की है कि एक बड़ा नेटवर्क यह सब गोरखधंधा कर रहा है। जिसकी जांच होनी चाहिए.
अधिवक्ता ब्रजेश ने बताया कि न्यायाधीश जेएन सिंह ने याचिका 9ब्ख्8/ख्0क्ख् में आदेश जारी कर जहानाबाद के जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार के आदेश को निरस्त कर नई नियुक्ति करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति रद कर नई नियुक्तियां की जानी थीं। कोर्ट को बताया गया कि इस आदेश का अरवल में भी दुरुपयोग किया जा रहा है। सिर्फ याचिकार्ताओं के नाम एवं जिले बदल दिये जाते हैैं। नियुक्त शिक्षकों को हटाकर नये शिक्षक की बहाली कर ली जा रही है। इसकी शिकायत अरवल के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से शिकायत की है कि एक बड़ा नेटवर्क यह सब गोरखधंधा कर रहा है। जिसकी जांच होनी चाहिए.