बेतिया, जासं। बीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक की परीक्षा में टीईटी उत्तीर्ण बेसिक ग्रेड शिक्षकों को अनुभव की बाध्यता लगाकर परीक्षा में शामिल होने से वंचित करने के विभागीय निर्णय के विरुद्ध में टीईटी बेसिक ग्रेड शिक्षकों की बैठक एमजेके कॉलेज में हुई।
जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राहुल राज एवं संचालन जिला प्रवक्ता दीपक बरनवाल ने किया। जिलाध्यक्ष राहुल राज ने कहा कि बेसिक ग्रेड टीईटी शिक्षकों को अनुभव की बाध्यता लगाकर प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल नहीं होने देना बिहार के हजारों प्रतिभाशाली शिक्षकों के साथ अन्याय है और इसका हम सभी शिक्षक विरोध करते हैं। बैठक में बेसिक ग्रेड टीईटी शिक्षको के आठ वर्ष अनुभव की बाध्यता खत्म कराने के लिए न्यायालय की शरण में जाने का निर्णय लिया गया।- Bihar Teacher Recruitment: बिहार में शिक्षक के 32,714 पदों पर बहाली के लिए नीतीश सरकार ने उठाया अहम कदम,पड़ेगा ये प्रभाव
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शिक्षा मंत्री से होगी बात
शिक्षकों ने बेतिया विधायक सह उपमुख्यमंत्री रेणु देवी एवं चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्या को बताया। उपमुख्यमंत्री एवं चनपटिया विधायक ने शिक्षकों को आश्वासन दिया गया कि वे इस मामले पर स्वयं शिक्षा मंत्री से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सभी को शामिल होने का मौका मिले। इस दौरान सुनील तिवारी, राहुल राज, दीपक बरनवाल, अमितेश कुमार, राजन पटेल, अविनाश कुमार, रामप्रवेश गुप्ता, प्रवीण कुमार, गौतम कुमार, अविनाश कुमार, संजय कुमार, प्रशांत कुमार, अमरेंद्र कुमार यादव, विनोद राउत, अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार, धनंजय पांडेय, रंजीत कुमार, जफर इमरान, कमलेश साह, अजय कुमार गुप्ता, विकेश कुमार, दीपक कुमार, प्रवीण पाठक, विवेक पाठक, राजीव शर्मा, सिकंदर राम भारती, रूपेश कुमार शर्मा, मंजीत कुमार, अभिरंजन कुमार सहित सैकड़ो शिक्षक उपस्थित रहे।
बहाली प्रक्रिया पर बोले थे शिक्षा मंत्री
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बताते चले कि सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि एक महीने में बिहार में 41 हजार शिक्षकों की बहाली हुई है। निकट भविष्य में और शिक्षकों की बहाली होनी है। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों के लिए 40 हजार से अधिक प्रधान शिक्षक और हाईस्कूल के लिए 6412 हेडमास्टर की बहाली होगी। साथ ही, 3500 पदों पर शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने कहा था कि यह अंतिम नियुक्ति नहीं है।