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उच्च न्यायायल की फैसले से मिलेगी राहत

नालंदा। नालंदा जिला में प्रधानाध्यापकों के पद पर प्रोन्नति होने के फलस्वरूप लॉटरी के माध्यम से दूर-दराज पदस्थापना से अधिकांशत: प्रधानाध्यापक परेशान थे।
जिसके लिए उच्च न्यायालय पटना में महर्षि कुमार पटेल प्रधान सचिव प्राथमिक शिक्षक संघ नालंदा के द्वारा उच्च न्यायालय पटना में रिट दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई लगातार चल रही थी। गुरुवार 14 दिसंबर को पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आशानुद्दीन अमानानुल्लाह ने पीड़ित प्रधानाध्यापक के वरीय अधिवक्ता पी.के. शाही की दलील सुनने के बाद प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को चार सप्ताह मे पुन: पदस्थापना करने का आदेश दिया। इस फैसला से 325 प्रधानाध्यापकों को राहत मिलेगी।

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