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बीईओ के सामूहिक तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक, जवाब तलब

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों के सामूहिक तबादले के सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए दो हफ्ते में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने नंदिनी कुमारी एवं अन्य की तरफ से दायर रिट याचिकाओं पर आदेश दिए।
याचिकाकर्ताताओं की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि मृत अधिकारियों का नाम तबादले सूची में है। कई ऐसे शिक्षा अधिकारी भी हैं, जिनके रिटायर होने में मात्र 2 से तीन महीने बचे हैं। रिटायरमेंट पर पहुंचनेवाले अफसर भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि सामान्यतः कोर्ट तबादले में हस्तक्षेप नहीं करता लेकिन इन मामलों में सरकार की कोई सोच दिखती है। हाईकोर्ट ने पूरी तबादले प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।
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