शिक्षा विभाग ने कहा है कि पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित मूल कोटि- स्नातक शिक्षक, जिनकी सेवा लगातार दो वर्ष पूरी हो चुकी हो, उनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी।
इसके लिए अलग से प्रमाणपत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के संबंध में यह निर्देश विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। विभाग ने कहा है कि जहां तक मूल कोटि के शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रश्न है, इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रभारी शिक्षक द्वारा यह निर्गत किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी स्वयं प्रभारी होने की स्थिति में अनुभव प्रमाणपत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा। चयन के बाद नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाणपत्र को संपुष्ट कर प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।