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पटना : शिक्षक नियुक्ति व वेतन देना राज्य का काम, केंद्र एसएसए मद में ही देगी राशि

पटना | केंद्र सरकार नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने के लिए राशि बढ़ाने पर सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा- शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन देना राज्य सरकार का काम है।
इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को केंद्रांश उपलब्ध कराती है। केंद्र इस राशि के अलावा वेतन के लिए राशि नहीं दे सकती है। राज्य सरकार चाहे तो अपने संसाधन से समान काम के बदले समान वेतन दे सकती है। प्रत्येक राज्य अपने संसाधन से ही समान काम समान वेतन दे रहे हैं। अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

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