अररिया। जोकीहाट थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोगरा उत्तर टोला
पंचायत गैरकी मसुरिया में नियोजित शिक्षक गुफरान साबिर के खिलाफ बीईओ नंद
किशोर पंडित ने डीईओ के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी
के अनुसार आरोपी शिक्षक गुफरान, ग्राम बागेश्वरी,
पंचायत गैरकी मसुरिया,
थाना जोकीहाट ने दो अलग- अलग जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी लाभ लेने
का आरोप है। पहले मैट्रिक प्रमाणपत्र के आधार पर अपने ही पंचायत में न्याय
सचिव बने जिनमें जन्म तिथि 15/08/1979 है। फिर 2016 न्याय सचिव पद से
इस्तीफा देकर मौलवी के प्रमाणपत्र के आधार पर शिक्षक के पद पर नौकरी की।
मौलवी में जन्मतिथि 05/07/1978 के आधार पर शिक्षक की नौकरी ली जो अवैध है।
इस मामले को आरटीआई कार्यकर्ता अरशद जमील ने सूचना अधिकार के तहत सामने
लाया था। मामले की गहन जांच के बाद डीएम हिमांशु शर्मा के निर्देश पर डीईओ
अशोक कुमार मिश्र ने की। जांच के बाद दो जन्म प्रमाणपत्र का मामला सही पाया
गया। इस आधार पर डीएम के निर्देश पर बीईओ ने आरोपी शिक्षक पर प्राथमिकी
दर्ज कराई है।