पटना [वेब डेस्क]। बिहार सरकार ने 184 शिक्षिकाओं को
बर्खास्त करने का आदेश दिया है। सीबीआइ ने उनकी नियुक्ति को अवैध पाया है।
यह जांच पटना हाईकोर्ट के आदेश पर करायी गयी थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद
शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है।
विदित हो कि 1980 और उसके बाद विद्यालय निरीक्षिका (बिहार), उप विद्यालय निरीक्षिका एवं जिला विद्यालय निरीक्षिका द्वारा नियुक्त 184 शिक्षिकाओं की नियुक्ति सीबीआइ जांच में अवैध बताई गई है। इनमें 126 को बर्खास्त करना है, जबकि 58 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 126 में से 38 की बर्खास्तगी के आदेश जारी भी हो चुके हैं।
इनमें पटना प्रमंडल की 30 तथा दरभंगा व सारण प्रमंडलों की 4-4 शिक्षिकाएं शामिल हैं।
शिक्षा विभाग को बर्खास्तगी की कार्रवाई कर प्रतिवेदन पटना हाईकोर्ट में समर्पित करना है।
ये हैं प्रमंडलवार अवैध नियुक्तियां...
- पटना : 85
- तिरहुत : 27
- मुंगेर : 17
- मगध : 15
- कोसी : 12
- दरभंगा : 9
- पूर्णिया : 8
- सारण : 6
- भागलपुर : 5
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इनमें पटना प्रमंडल की 30 तथा दरभंगा व सारण प्रमंडलों की 4-4 शिक्षिकाएं शामिल हैं।
शिक्षा विभाग को बर्खास्तगी की कार्रवाई कर प्रतिवेदन पटना हाईकोर्ट में समर्पित करना है।
ये हैं प्रमंडलवार अवैध नियुक्तियां...
- पटना : 85
- तिरहुत : 27
- मुंगेर : 17
- मगध : 15
- कोसी : 12
- दरभंगा : 9
- पूर्णिया : 8
- सारण : 6
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