टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण संघ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

सिवान। टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की बैठक जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार मिश्र की अध्यक्ष में गांधी मैदान में हुई। इसमें सरकार द्वारा घोषित वेतनमान में शिक्षकों के साथ हुए भेदभाव के खिलाफ नाराजगी जताई गई। इस दौरान भेदभाव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही गई।
जिलाध्यक्ष श्री मिश्र ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों को बहाल करने के लिए बिहार सरकार ने ही एक मार्च 2011 को केन्द्र सरकार को पत्र भेजकर अनुरोध किया था। जिसे केन्द्र द्वारा मंजूरी दे दी। इसके बाद टीईटी के द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली हुई।
फिर तथाकथित वेतनमान में ट्रेंड-अनट्रेंड की बात कहां से आ गई। राज्य सरकार द्वारा अनट्रेंड शिक्षकों के साथ-साथ ट्रेंड शिक्षकों को भी दो साल की सेवा-अवधि पूरी होने तक अनट्रेंड का वेतन(बिना ग्रेड-पे का) देने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि समान काम का समान वेतन का नारा देकर जिस तरह अन्य शिक्षक संगठन बहला-फुसलाकर अथवा देकर 9 अप्रैल से टीईटी-एसटीईटभ् पास शिक्षकों को हड़ताल पर ले गए थे वे संगठन अब चुप है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त तक अगर आवाज नहीं उठाते है तो यह माना जाएगा कि शिक्षकों के कंधे पर बंदूक रख अन्य संगठनों ने अपना काम निकाला है। उन्होंने कहा कि शीघ्र इस विश्वासघात का जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए भेदभाव को ले टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे। इसको ले 23 अगस्त को शहर के गांधी मैदान में शिक्षक संघ रणनीति बनाएगा। उन्होंने इसमें अधिक से अधिक की संख्या में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर श्रीकांत सिंह, डा. अंबिका प्रसाद पांडेय, पुरुषोत्तम कुमार सिंह, सागर कुमार सिंह, मकबूल आलम सिद्दिकी, न्यूटन सिंह, राकेश कुमार पांडेय, दिलीप कुमार, विजय कुमार, अजीत कुमार सहित अन्य संघ के शिक्षक उपस्थित रहे।


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