B.Ed के लिए स्टडी लीव का वेतन नहीं मिलेगा:योगदान के 3 साल बाद ही ले सकते हैं स्टडी लीव, सेवा काल में सिर्फ 1 बार लेने का नियम

 शिक्षा विभाग ने बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं लाइब्रेरियन के लिए नई सेवा शर्त नियमावली में प्रावधान किए गए स्टडी लीव के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके तहत B.Ed के लिए स्टडी लीव तो मिलेगी, लेकिन लीव के दौरान का वेतन नहीं मिलेगा। पहले वेतन मिलता था। सेवा काल में सिर्फ एक बार ही शिक्षक स्टडी लीव ले सकते हैं और योगदान के तीन साल बाद ही इसका लाभ लिया जा सकता है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

अध्ययन अवकाश के लिए पात्रता
- वैसे शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि तीन साल या उससे अधिक हो
- अनुशासनिक कार्यवाही अधीन या निलंबित अथवा दोनों नहीं हो
- जिनके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई हो
- आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक या लाइब्रेरियन का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान के लिए पात्र हो

अध्ययन अवकाश के लिए पाठ्यक्रम या डिग्री
- माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों, उससे संबंधित विषय स्नातकोत्तर और पीएचडी
- उच्च माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों उससे संबंधित विषय में पीएचडी
- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के द्वारा शिक्षा में स्नातकोत्तर या एमएड
- पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा एमलिब या स्नातकोत्तर
- B.Ed करने के लिए यह अवकाश देय नहीं होगा

अध्ययन अवकाश के बाद नियत अवधि तक कार्य का निर्धारण
अध्य्यन अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे अवकाश के बाद उतनी अवधि तक अपनी सेवा अवश्य देंगे, जितनी अवधि के लिए संबंधित शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा अध्ययन अवकाश का उपयोग किया गया हो, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी। इसके बाद ही किसी अन्य सेवा में जाने के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।